सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि वे मामले में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ईडी ने इस पर कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।