आखिरकार कोटड़ी की बेटी को न्याय मिल गया… भीलवाड़ा के कोटड़ी के बहुचर्चित भट्टी प्रकरण में पोक्सो कोर्ट-2 ने दोषी करार दिए गए कालू और कान्हा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है… इस मामले में अदालत ने शनिवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि कालू और कान्हा दोनों सगे भाई हैं। कोर्ट ने इस वारदात को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ अपराध करार दिया …वहीं इस विशेष मामले में सात अन्य आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बरी किया था।
अगस्त 2023 में हुआ था शर्मनाक भट्टीकांड
आपको बता दें कि 2 अगस्त 2023 को भीलवाड़ा जिले के कोटडी थाना इलाके में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी.. जहां गैंगरेप के बाद एक नाबालिग लड़की के जिंदा ही भट्टी में फेंक दिया गया। बताया गया कि इस हत्याकांड से 2 महीने पहले से नाबालिक लड़की पर दोनों आरोपियों की गलत नजर थी.. 2 अगस्त 2023 को उन्हे मौका मिला…उस दिन लड़की का परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था. वही लड़की सुबह 9 बजे तीन बकरियों को चराने निकली थी…उसे अकेला देखकर दोनो आऱोपी भाईयो ने उसके साथ गैंग रेप किया और उसे जिंदा ही भट्टी में जला दिया ..वहीं दूसरी तरफ जब वह घर वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। वहीं रात 10 बजे जब कोयला भट्टी जलती देखी तो गांव वालों को शक हुआ. परिवारजनों ने जब भट्टी का दरवाजा खोला.तो उसमें लड़की का चांदी का कड़ा मिला… तब उसके परिजनो ने आशंका जताई कि… उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई है।.उसके बाद पुलिस में सूचना दी गयी …..
कोयले की भट्टी में मिले थे लड़की के शव के अवशेष
जांच के बाद अधिकारियों को 3 अगस्त की सुबह कोयले की भट्टी में लड़की के शव के अवशेष मिले। पुलिस ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मोबाइल ऑपरेशन ब्यूरो (एमओबी) और डॉग स्क्वॉयड से संपर्क कर साक्ष्य एकत्र किए गए….
पुलिस ने एक महिने में पेश की 473 पन्नों की चार्जशीट
वहीं मामला सामने आते ही भीलवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में गुस्सा भड़क गया। पूरे मामले में राज्य सरकार पर सवाल उठने लगे। भीलवाड़ा में अराजक स्थित पैदा हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में त्वरित अनुसंधान किया. और एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट पेश की…. साथ ही नौ लोगों को आरोपी मानकर गिरफ्तार किया ….बाद में उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद मिले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अदालत ने नौ आरोपियों में से दो, कालू और कान्हा को दोषी करार दिया। फिर कोर्ट ने दोनों दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने इस हत्याकांड को थान ए श्रेणी का अपराध माना.