राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को कोशपथ दिलाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।
एडवोकेटओमप्रकाश सोलंकी ने जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री पद की नहीं है कोई व्यवस्था जबकि दोनों उपमुख्यमंत्री पद की शपथने ली है, इसलिए इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाए। हाइकोर्ट की खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी।