राजस्थान में उदयपुर जिले के बहुचर्चित कन्हैया लाल साहू हत्याकांड के एक और आरोपी जावेद को जमानत मिल गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को आरोपी जावेद की जमानत मंजूर कर ली।
राजस्थान में उदयपुर जिले के बहुचर्चित कन्हैया लाल साहू हत्याकांड के एक और आरोपी जावेद को जमानत मिल गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को आरोपी जावेद की जमानत मंजूर कर ली। जावेद पर आरोप है कि उसने हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को फोन करके कन्हैया लाल के बारे में सूचना दी थी। उसी ने बताया था कि कन्हैया लाल अपनी दुकान में बैठा है। आरोपी जावेद के वकील एडवोकेट सैयद सआदत अली ने कहा कि एनआईए ने जावेद की गिरफ्तारी का कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किया। उसे केवल कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। ऐसे कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं किए, जिससे यह साबित होता हो कि जावेद उस दिन वहीं था और उसने ही कन्हैयालाल के बारे में सूचना दी होगी। हाईकोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के दो मुचलकों पर जावेद की जमानत मंजूर कर दी।
पिछले साल सितंबर 2023 में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि आरोपी फरहाद उर्फ बबला पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है, लेकिन उसके पास से किसी भी तरह का धारदार हथियार या तलवार की बरामदगी नहीं हुई। फरहाद की जमानत के ठीक एक साल बाद एक और आरोपी जावेद की जमानत मंजूर हुई है। ये दोनों सह आरोपी थे, जो कि जुलाई 2022 से जेल में थे। एनआईए ने कन्हैया लाल साहू हत्याकांड में दो पाकिस्तानी नागरिकों सहित कुल 11 लोगों को आरोपी मानते हुए चार्जशीट पेश की थी।
ज्ञात हो कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल साहू की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज नामक दो आरोपियों ने फरसे से गला रेत दिया था और इस वीभत्स हत्याकांड का मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। हत्याकांड के तीन चार घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने अपनी जांच दो पाकिस्तानी नागरिकों को भी दोषी माना है। हत्याकांड में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है,जिसमें दो को जमानत मिल गई है। यह हत्याकांड बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर हुआ था।