कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एक गंभीर भ्रष्टाचार मामले में कानूनी कार्रवाई की अनुमति राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दे दी है। यह मामला मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर फर्जी दस्तावेज लगाकर जमीन के मुआवजे को हासिल करने का आरोप है। इस मामले में सिद्धारमैया के अलावा उनकी पत्नी, साले, और कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है।
राज्यपाल ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर इस मामले में 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को यह नोटिस वापस लेने की सलाह दी थी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसके बावजूद, राज्यपाल ने 17 अगस्त को इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी।