जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर दायर चुनाव याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास की बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस मामले में अब मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव के निर्देश पर इसे दूसरी बेंच में भेजा जाएगा।
कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौपड़ा की इस चुनाव याचिका में वोटों की फिर से गिनती की मांग की गई है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि 2738 पोस्टल बैलेट खारिज किए गए थे, जो प्रत्याशी को नहीं दिखाए गए, जबकि कानून के अनुसार, खारिज किए गए मतपत्रों को प्रत्याशी को दिखाना आवश्यक है। चौपड़ा ने यह भी कहा है कि उनकी हार का अंतर खारिज मतपत्रों की संख्या से भी कम है।
इस लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राव राजेन्द्र 1615 वोटों के अंतर से विजयी हुए थे। अनिल चौपड़ा ने इस परिणाम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में की जाएगी, जहां याचिका की आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।