पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ के मार्गदर्शन में जयपुर शहर में अवैध नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन “क्लीन स्वीप” के तहत अति. पुलिस आयुक्त (प्रथम), अति. पुलिस आयुक्त (प्रथम), कैलाश चन्द बिश्नोई के निर्देशन जयपुर शहर में मादक पदार्थ एवं अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु दिगंत आनन्द, पुलिस उपायुक्त (अपराध) आयुक्तालय जयपुर एवं रणवीर सिंह, अति. पुलिस उपायुक्त, संगठित अपराध, आयुक्तालय जयपुर के निकट सुपरविजन व नेतृत्व में C.S.T. आयुक्तालय जयपुर की टीम के भवानी सिंह, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में टीम द्वारा मादक पदार्थ एवं शराब तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाकर कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थ एवं
शराब तस्करों के विरुद्ध आसूचना संकलन कर सूचनाओं पर पुलिस गलतागेट एवं सोडाला जयपुर आयुक्तालय की टीम के साथ पृथक-पृथक कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ महिला तस्कर पिंकी पत्नी गुलाब सांसी एवं अवैध देशी शराब महिला तस्कर पार्वती देवी पत्नी राकेश सांसी को गिरफ्तार कर आरोपित के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक 68 ग्राम 03 मिलीग्राम, अवैध देशी शराब के 50 पव्वे एवं बिक्री राशि 1450 रुपये को बरामद करने में सफलता अर्जित की गई
प्रथम कार्यवाही गठित टीम द्वारा पुलिस थाना गलतागेट जिला जयपुर (उत्तर) की टीम के साथ सयुंक्त कार्यवाही करते हुए अवैध मादक स्मैक तस्कर पिंकी पत्नी श्री गुलाब सांसी को गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक 08 ग्राम 03 मिलीग्राम को बरामद कर जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही के संबंध में पुलिस थाना गलतागेट जिला जयपुर (उत्तर) में प्रकरण संख्या 161/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही में सीएसटी से स.उ.नि. सुरेन्द्र कुमार एवं कानि. गिरधारी लाल की अहम भूमिका रही।
आरोपित पिंकी पत्नी गुलाब सांसी ने पूछताछ में बताया कि अवैध मादक पदार्थ स्मैक के टोकन मेरे देवर कानोत्ता निवासी गुल्ला से 200 रुपए प्रति टोकन के हिसाब से लाकर ग्राहकों को 250 रुपए प्रति टोकन के हिसाब से बेचन करना बताया।
द्वितीय कार्यवाही गठित टीम द्वारा पुलिस थाना सोडला जिला जयपुर (दक्षिण) की
टीम के साथ सयुंका कार्यवाही करते हुए अवैध शराब महिला तस्कर श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री राकेश सांसी को गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध देशी शराब के 50 पव्वे एवं बिक्री राशि 1450
रुपये बरामद कर जब्बत किया गया। उक्त कार्यवाही के संबंध में पुलिस थाना सोडला जिला जयपुर (दक्षिण) में प्रकरण संख्या 189/2024 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही में सीएसटी से हैड कानि. हरिनारायण एवं कानि. जितेन्द्र यादव की अहम भूमिका निभाई।