नई दिल्ली: केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वापस लेने का फैसला किया हैं इनमें देश की राजधानी दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियां शामिल हैं। इसमें दिल्ली की जामा मस्जिद का नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार ने इसके संबंध में एक नोटिस जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेना का फैसला किया है। लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद इस लिस्ट में है।
आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि इन सभी संपत्तियों को तोड़ने, फोड़ने और मरम्मतीकरण का काम कोई दूसरा न करे, लेकिन बीती मई में हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था।.
केन्द्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को लिखा पत्र
केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है। इस सूची में दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद इसके अलावा कई मस्जिद, ईदगाह, दरगाह और कब्रिस्तान के नाम भी शामिल हैं। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानुतल्लाह खान को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी थी।.
UPA सरकार ने दी थी वक्फ को संपत्ति:
आपको बता दें कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के दौरान साल 2014 में संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपा गया था। इनमें से 61 का स्वामित्व भूमि एवं विकास कार्यालय (LNDO) के पास था और बाकी 62 संपत्तियों का स्वामित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के पास था। 2015 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने कहा था कि वो इन संपत्तियों के स्थानांतरण की जांच कराएगी।.