सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी पावर को एक झटका दिया है। कोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) से 1376.35 के लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) की मांग करने वाली अडानी पावर की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने अडाणी पावर पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने कहा
विविध आवेदन उस आधार पर मांग करने के लिए उचित कानूनी तरीका नहीं है। इस प्रकृति की राहत नहीं मांगी जा सकती है या विविध आवेदन में जिसे सुनवाई के दौरान स्पष्टीकरण के लिए आवेदन के रूप में वर्णित किया गया।” अदालत ने स्पष्ट किया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) को अडानी पावर को एलपीएस का भुगतान करने के लिए कहने वाले सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 14.12.2022 के आदेश का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।
इस अदालत का आदेश वर्तमान आवेदन की विचारणीयता के मुद्दे को प्रतिबिंबित नहीं करता। हमें यह भी नहीं लगता है कि उस स्तर पर सुनवाईयोग्यता का मुद्दा उठाया गया।” तदनुसार अडानी पावर पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया। उक्त जुर्माना सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति के पास जमा कराया जाएगा।