नूँह में हुई हिंसा के पीड़ितो को मिलेगा 50 लाख तक का मुआवज़ा, हिंसा के पीड़ितों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन
नूह में हुई हिंसा के पीड़ितों को हरियाणा सरकार 50 लाख तक का मुआवजा देगी ।नूह डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार की ओर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है ।इस पोर्टल में पीड़ित को ऑनलाइन प्रक्रिया से मुआवजे के दावे को भरना होगा और इसी के माध्यम से मुआवजे की राशि की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही भरी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शिता बनाने के लिए अधिकारी दिन-रात लगे हुए हैं ।आम जनता को हुए नुकसान की भारी पूर्ति के लिए इस पोर्टल पर जाकर अपना दावा पेश करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पोर्टल पर नए फीचर शामिल किए हैं ताकि नागरिक जान माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर सके ।उन्होंने कहा कि पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है साथ ही प्रभावित हुए लोगों को नुकसान का समय तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। उपायुक्त धीरेंद्र ने बताया कि लोगों द्वारा पोर्टल पर घोषित अचल संपत्ति के मामले में राज्य सरकार 5लाख रूपए तक के नुकसान के लिए 80% यानी 4लाख रूपए का मुआवजा देगी इसी प्रकार 5लाख से 10 लाख रूपए तक के नुकसान के लिए 70% , 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 60% , 20 से 50 लाख रूपए तक के नुकसान के लिए 40% , 50 से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 30% , 1 करोड़ रुपए से डेढ़ करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 20% मुआवजा दिया जाएगा मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख तक सीमित की गई है। इसी प्रकार इसी प्रकार अचल संपत्ति के मामले में 10 लाख रूपए तक के नुकसान के लिए शत प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा 10 लाख से 20 लाख रूपए तक के नुकसान के लिए 75% , 2 से 30 लाख तक के लिए 60% , 3 से 50 लाख तक के लिए 50% , 5 से 70 लाख तक के लिए 40% 7 लाख से 25 लाख रुपए तक के लिए 30% मुआवजा दिया जाएगा