कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाताधारकों के लिए विवरण को अपडेट और सही करने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब UAN प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में किसी भी प्रकार का सुधार करने के लिए खाताधारक को सत्यापन के लिए दस्तावेज़ जमा करने होंगे। ये दस्तावेज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि हो सकते हैं, जिनसे संबंधित जानकारी की पुष्टि हो सके।
ईपीएफओ ने व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और अन्य प्रोफाइल विवरणों को सही करने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) गाइडलाइन जारी की है। यह एसओपी वर्जन 3.0 के तहत पेश की गई है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि UAN प्रोफाइल में किसी भी प्रकार की गलतियों को सुधारा जा सके और सही जानकारी अपडेट की जा सके।
ईपीएफओ ने अपनी नई गाइडलाइन में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है कि अक्सर पीएफ खाताधारकों को अपने प्रोफाइल में गलतियों को सुधारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ मुख्य रूप से डेटा अपडेट नहीं होने या गलत जानकारी दर्ज होने के कारण उत्पन्न होती हैं।
नई गाइडलाइन के अनुसार ईपीएफओ ने प्रोफाइल में किए जाने वाले बदलावों को दो श्रेणियों में बांटा है। मेजर और माइनर। माइनर बदलाव जैसे नाम की छोटी-मोटी गलतियाँ या जन्मतिथि में हल्की असंगतियाँ आदि को ठीक करने के लिए खाताधारकों को संयुक्त घोषणा रिक्वेस्ट (Joint Declaration Request) के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दस्तावेज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, या अन्य सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं, जो सुधार की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त हों। मेजर सुधार जैसे जन्मतिथि में बड़ी गलतियाँ, गलत नामकरण या कोई अन्य बड़ी गलती के लिए खाताधारक को कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। मेजर सुधारों के मामले में दस्तावेज़ों का सत्यापन और भी अधिक कठोर तरीके से किया जाएगा।