वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वर्ष 2024-25 का बज़ट संसद में पेश किया। आर्थिक विश्लेषक सीए यशस्वी शर्मा ने बताया कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है जिससे मुद्रा का बाज़ार में फ्लो बढ़ेगा। इसके साथ ही रोज़गार योजनाओं के क्रियान्वयन के तीव्र गति से पालन को भी सुनिश्चित किया जाएगा। जहां तक आयकर का सवाल है बजट में बहुप्रतीक्षित 80C में निवेश की सीमा को नहीं बढ़ाया गया। सैलेरिड वर्ग के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन की सीमा को पचहत्तर हज़ार रुपये किया गया । कैपिटल गेन की रेट में इजाफ़ा किया गया है । टीडीएस की दरों में भी परिवर्तन किये गये हैं ।
जीएसटी के प्रावधानों में भी कई बदलाव लाए गए हैं जिसमें धारा 16(4) से संबद्ध लिटिगेशन को ख़त्म करने की दिशा में धारा 16(5) व 16(6) के रूप में नई धाराएँ लाई गई हैं जिसमें करदाता वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक की ITC का फ़ायदा ले सकेंगे।
नई धारा 128A के तहत पुरानी माँगों में कर जमा करवाने पर ब्याज व शास्ति से छूट प्रदान की जायेगी।