हाईकोर्ट की एकलपीठ के जस्टिस अरुण भंसाली ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के पदों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रदान करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कोर्ट के इस आदेश सेराज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है । हाईकोर्ट जोधपुर की एकलपीठ के समक्ष प्रतापगढ जिले के लच्छीराम मीणा व अन्य प्रेरको की ओर से अधिवक्ता पंकज मेहता ने याचिकाए दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के पद पर जारी विज्ञप्ति दिनांक 13 अगस्त 2023 के तहत नियुक्ति दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
अधिवक्ता मेहता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नियुक्ति के लिए पूरे प्रदेश में प्रत्येक पंचायत स्तर एवं समस्त नगर पालिकाओं बोर्ड के समस्त वार्डों में इस पद के लिए विज्ञप्ति दिनांक 13 अगस्त 2023 जारी कर 50,000 पदों पर रुपए 4500 .रूपये प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए।
विज्ञप्ति में महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के अनुभवी को प्राथमिकता से नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति न तो संविधान के नियमों का पालन करते हुए जारी की गई न ही यह विज्ञप्ति किन्हीं विधिक प्रावधानों के तहत जारी की गई है।