Home राज्य राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में 21 अगस्त का अवकाश,आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में 21 अगस्त का अवकाश,आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

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जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन समिति प्रकाश राजपुरोहित ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 34 में निहित प्रावधान के अनुसार 21 अगस्त 2024 को जयपुर शहर में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में अवकाश घोषित किया है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (द्वितीय) आयुक्तालय, जयपुर से प्राप्त पत्रानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय के विरोध में 21 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा सम्पूर्ण भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया है।

प्रस्तावित स्वतः स्फूर्त भारत बंद के दौरान जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर रैलियों, प्रदर्शन, एवं जाम जैसी स्थिति होना संभावित है। जिससे स्कूलों एवं कोचिंग छात्रों की बसों, ऑटो रिक्शाओं एवं अन्य बाल-वाहिनी वाहनों के जाम में फंसने की संभावना है।

इसी क्रम में 21 अगस्त 2024 को संभावित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों में अवकाश घोषित करने हेतु अनुरोध किया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 34 में निहित प्रावधानुसार 21 अगस्त 2024 को जयपुर शहर में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी / गैर सरकारी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है।

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