निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों के संबंध में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 के संबंध में राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। इस क्रम में अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आगामी 6 जनवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में इनकी संख्या करीब 3 लाख होगी। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ट्रांसजेंडर, दिव्यांग एवं सहरिया आदिवसियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के 4 अक्टूबर, 2023 को अंतिम प्रकाशन के बाद नए नाम जोड़ने के लिए अब तक प्रपत्र 6 में 3,11,034 आवेदन सहित कुल 5,27,032 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 87,314 को छोडकर शेष आवेदन निस्तारित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 6 नवंबर, 2023 ई-रोल अपडेट हुए सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान-पत्र मुद्रित कर वितरित किए जा चुके हैं।
उन्होने बताया कि सभी जिलों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा विधानसभा वार एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा तथा दावे एवं आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। 2 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी, 2024 को किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग की वीसी से पूर्व मंगलवार को निर्वाचन विभाग की ओर से ईआरओ कार्यालयों के 400 से अधिक कार्मिकों को मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के बारे में प्रशिक्षित किया गया। अधिकारियों को मतदाता सूचियों में फोटो सिमिलर एंट्री (पीएसई) एवं डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री (डीएसई) वाले दोहरे नाम हटाने के संबंध में जानकारी एवं निर्देश दिए गए। प्रदेश भर की मतदाता सूचियों में डीएसई के रूप में लगभग 51,000 एवं पीएसई के रूप में 1,10,439 दोहरे नाम अंकित हैं।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म
मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का कार्य होगा। वर्तमान निरंतर अद्यतन अवधि में भी पात्र मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने एवं संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
साथ ही अर्हता तिथि एक अप्रेल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के प्रथम माह में किया जाएगा। इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाइन माध्यम यथा वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे।