राजस्थान की कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लग सकती हैं मुहर !
सरकार की कैबिनेट क बैठक आज 4 बजे आयोजित की जाएगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी।
ये बैठक अपने आप में इसलिए भी खास मानी जा रही हैं क्योंकि सीएमओ में होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खासतौर पर सदन में रखे जाने वाले बिलों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है। नई टाउनशिप पॉलिसी और युवा नीति के अलावा सेवा नियमों संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मंजूरी दी जा सकती है। इस मीटिंग से ठीक एक दिन पहले ही राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया है।
इस बिल के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को जानकारी देनी अनिवार्य होगी। इस अवधि के दौरान यह जांच की जाएगी कि धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति को छल, बल या लालच देकर तो नहीं कराया जा रहा है। यदि यह पाया जाता है कि धर्म परिवर्तन में किसी प्रकार का धोखाधड़ी या दबाव डाला गया है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को कठोर दंड दिया जाएगा।
राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत अवैध रूप से धर्म परिवर्तन में मदद करने वालों को भी सजा दी जाएगी। इस विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्था धर्म परिवर्तन के अवैध कार्य में सहायता करती है, तो उसे भी अपराधी माना जाएगा और उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नई टाउनशिप पॉलिसी और युवा नीति के अलावा
सेवा नियमों संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी जा सकती हैं
विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल
धर्म परिवर्तन से पहले DM को जानकारी देना जरूरी
इस बिल के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है
तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को जानकारी देनी अनिवार्य होगी।
धर्म परिवर्तन में मदद करने वाले को भी मिलेगी सजा
‘शांति बनाए रखना इस बिल का मकसद’
यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही कानून के रूप में प्रभावी होगा