फिल्म ‘हमारे बारह’ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेकर्स द्वारा इस फिल्म के 2 डायलॉग को हटाने पर सहमति जताने के बाद इसकी रिलीज की अनुमति दे दी थी। कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अन्नू कपूर अभिनीत फिल्म ‘हमारे बारह’ पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मामले कानिपटारा नहीं किया जाता, तब तक यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, हमने सुबह फिल्म का टीजर देखा और यह बेहद आपत्तिजनक है।
‘हमारे बारह’ पहले 7 जून और फिर 14 जून को रिलीज होनी थी। याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें फिल्म को दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ट्रेलर इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है। फिल्म की रिलीज संविधान के अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करेगी। साथ ही ट्रेलर में विवाहित मुस्लिम महिलाओं को समाज में स्वतंत्र अधिकार नहीं होने के रूप में दर्शाया गया है। फिल्म कुरान की “आयत 223” की गलत व्याख्या पर आधारित है।