नगर निगम हेरिटेज जयपुर की निलंबित मुनेश गुर्जर की याचिका पर आज जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। स्वायत शासन विभाग ने मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा जिस पर कोर्ट ने समय देते हुए 21 अगस्त को अगली सुनवाई रखी है।
निलंबित में मुनेश गुर्जर ने स्वायत शासन विभाग की ओर से निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि निलंबन से पहले उनकी सुनवाई नहीं की गई और एसीबी की एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है।स्वायत शासन विभाग ने हाईकोर्ट में केविट लगा रखी थी यही कारण है कि सरकार को चुना गया और अब जवाब के लिए 21 अगस्त तक का टाइम दिया गया है।
स्वायत शासन निदेशालय ने निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को नोटिस जारी कर रखा है और स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई करेगी।
स्वायत्त शासन निदेशालय ने 5 अगस्त को हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया था। पट्टे देने के नाम पर मेयर के पति सुशील गुर्जर ने दलालों के माध्यम से ₹ 2 लाख की रिश्वत ली थी । स्वायत्त शासन निदेशालय ने उक्त मामले में मेयर की भूमिका को संदिग्ध माना गया । यह माना गया कि अगर मेयर रहेंगी तो जांच कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की संभावना को लेकर ही उन्हें निलंबित किया गया है।