दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री, जो पिछले 17 महीनों से आबकारी नीति के मामले में जेल में बंद थे, को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, “जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।”
चार शर्तों पर मिली सिसोदिया को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को चार शर्तों पर जमानत दी है। पहली शर्त के अनुसार, उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। दूसरी शर्त के अनुसार, उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। तीसरी शर्त यह है कि सिसोदिया अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। इसके अलावा, चौथी शर्त के तहत, उन्हें सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी।