दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सीबीआई केस में जमानत दे दी, जिससे वह 177 दिनों बाद आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी थीं, जो जमानत दिलाने में प्रभावी साबित हुईं। इससे पहले केजरीवाल को ईडी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी।