केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा मानहानि के मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी वीसी के माध्यम से उदयपुर से जुड़े। सीएम गहलोत को रिवीजन कोर्ट ने वीसी से पेश होने और वेलबाउंड नहीं भरने की छूट दी थी इसके चलते सोमवार को सीएम गहलोत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को डॉक्यूमेंट स्क्रूटिंग को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने 28 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत को संजीवनी घोटाले में उन्हें उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले को लेकर मानहानि का केस दायर कर रखा है। 6 जुलाई को इसको लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे। 7 अगस्त को सुनवाई हुई कि सीएम गहलोत वीसी के माध्यम से जुड़े थे।