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राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला: जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर रोक

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Rajasthan/Jaipur: राजस्थान उच्च न्यायालय ने जीएसटी विभाग को यह निर्देश दिया है कि वह किसी भी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल न करे। यह फैसला उस मामले में आया है जब एक व्यक्ति ने कहा कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा था। इसका कारण यह था कि उसका क्रेडिट लेजर (जिसमें उसकी टैक्स जानकारी होती है) बिना किसी कारण के फ्रीज़ कर दिया गया था।

अधिवक्ता यशस्वी शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने यह भी कहा कि नियम 86A के तहत बिना किसी कानूनी आदेश के इलेक्ट्रॉनिक लेजर को फ्रीज़ करना सही नहीं है।

न्यायालय ने यह तय किया है कि जब तक यह मामला कोर्ट में चल रहा है, तब तक किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा और उसे बिना कारण के परेशान नहीं किया जाएगा।

इस फैसले से न केवल इस व्यक्ति को राहत मिली है, बल्कि यह सभी व्यापारियों के लिए एक अच्छा संकेत है कि न्यायालय उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार है।

यह निर्णय 24 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया।

Court Decision on Registration

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