मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे है। हाल ही में संविदा के रूप में ली जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा समाप्त की थी। अब राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी मनोनीत पार्षदों को मनोनयन निरस्त कर दिया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव हृदेश कुमार शर्मा की ओर जारी आदेश में बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के परन्तुक (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की समस्त नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में मनोनीत किए गए सदस्यों (सहवृत) सदस्यों को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से उनका मनोनयन निरस्त किया जाकर उन्हें (सहवृत) से हटाया जाता है।