हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इन विधायकों ने सदन में वित्त विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए पार्टी व्हिप की अवहेलना की थी। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंद्र दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुटू, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं।
विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाले पठानिया ने शिमला में कहा कि विधायक कांग्रेस के व्हिप की अवहेलना करके दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आए क्योंकि वे पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए सभी छह विधायक तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहे।
इन विधायकों ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। बाद में उन्होंने विधानसभा में बजट पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। पठानिया के बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद सदन ने वित्त विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि “ये जो छह माननीय हमारे हैं, जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन्स हैं जो इस पिटीशन, जो मेरे पास दायर हुई, उसके प्रोविजन अपने खिलाफ अटरैक्ट किए और उसी के संदर्भ में ये पिटीशन यहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई।”
याचिका में खुलासा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के छह सदस्यों ने उन्हें व्हिप जारी किया है, उन्होंने व्हिप की अवहेलना की है और यह दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों को आकर्षित करता है या नहीं, यह मुझे देखना था। और ये रिकॉर्ड का मामला है। माननीय सदस्य यहां उपस्थित थे, मैंने उनकी उपस्थिति विधानसभा के रजिस्टर में दर्ज की थी जिसे हमने देखा है और रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। और जब इन कटौती प्रस्तावों और मांगों को मतदान के लिए रखा गया तो वे अंदर नहीं थे। कल भी जब वित्त विधेयक सभा में पेश किया गया था और इसे पारित किया जाना था तो वे सभा में नहीं थे। इसलिए, उन्होंने व्हिप की अवहेलना की है और उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून के प्रोविजनों को लागू किया है।
“मेरा जजमेंट पार्ट है – मैं मानता हूं कि प्रतिवादियों को अयोग्य ठहराया गया है (पैरा टू, खंड एक, 10 वीं अनुसूची के उप खंड ए के तहत) और इसलिए, मैं उस प्रतिवादी नंबर एक से छह को तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सदस्य होने के लिए मानता हूं और घोषित करता हूं।वे इस सम्मानित सभा के सदस्य नहीं रहे।”