राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी को हाईकोर्ट से बड़ी सफलता मिली है। हाईकोर्ट ने 11 थानेदारों और एक कांस्टेबल के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी और आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंपा है।
इससे पहले जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट पूनाराम गोदारा ने शुक्रवार को 11 प्रशिक्षु थानेदार और कांस्टेबल अभिषेक की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। जिसके बाद एसओजी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।