दुष्कर्म के आरोपी उम्रकैद की सजा वाले स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी यानि फलाहारी बाबा करीब 7 साल बाद हाईकोर्ट ने फलाहारी बाबा को 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ फलहारी बाबा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। फलाहारी बाबा की पैरोल एप्लिकेशन को पैरोल सलाहकार समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक अलवर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था। इसके बाद फलहारी ने अपनी पहली पैरोल याचिका हाईकोर्ट के सामने लगाई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए। वहीं आरोपी पिछले 7 साल से जेल में बंद है। ऐसे में वह अपनी पहली पैरोल पाने का अधिकार रखता हैं।