Monday, October 14, 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी

Must read

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन (1अप्रैल) से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं।

उनके अधिवक्ता ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी।
जस्टिस संजीव खन्ना मैं कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’

ईडीका कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।
केजरीवाल की रिहाई आज शाम 7 से 8 बजे के बीच हो सकती है। उन्हें एक जमानत राशि के साथ 50हजाररुपए का जमानत बांड भरना होगा। तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए इतनी रकम का मुचलका देना होगा। ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article