भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को हाई कोर्ट से करीब 12 साल पुराने मामले में राहत मिल गई हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने रेलवे कोर्ट में किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ चल रही प्रोसिडिंग पर अंतरिम रोक लगा दी हैं।
दरअसल, किरोड़ीलाल मीणा सहित 4 व्यक्तियों पर 9 अप्रेल 2012 को दौसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने का आरोप हैं। इसे लेकर रेलवे कोर्ट में ट्रायल चल रही हैं। जिसके खिलाफ किरोड़ीलाल मीणा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किरोड़ीलाल मीणा को राहत दी हैं।
रेलवे बोर्ड की अर्जी को ट्रायल कोर्ट कर चुका है खारिज़
किरोड़ीलाल मीणा की ओर से कोर्ट मे पैरवी करने वाले अधिवक्ता सुधीर जैन ने बताया कि रेल रोकने की घटना के बाद दौसा के आरपीएफ थाने में किरोड़ीलाल मीणा, शैलेन्द्र जोशी, बद्रीनारायण व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
चार्जशीट पेश होने के बाद इसमे रेलवे कोर्ट में ट्रायल चल रहा हैं। लेकिन इसी बीच 2020 में रेलवे बोर्ड की ओर से रेलवे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर मामला वापस लेना चाहा। जिसे रेलवे कोर्ट ने 6 जनवरी 2021 को खारिज़ कर दिया।
रिवीज़न कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
रेलवे कोर्ट के अर्जी खारिज़ करने के बाद किरोड़ीलाल मीणा रिवीज़न कोर्ट पहुंचे। लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने माना कि यह जनहित से जुड़ा मुद्दा हैं। वहीं ट्रायल अंतिम दौर में चल रही हैं। ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती हैं।
वहीं कोर्ट ने किरोड़ीलाल मीणा की रिवीज़न याचिका को 16 मार्च 2024 को खारिज़ कर दी। जिसके खिलाफ किरोड़ीलाल मीणा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में उनकी तऱफ से कहा गया था कि रेलवे कोर्ट और रिवीज़न कोर्ट ने रेलवे बोर्ड की के प्रार्थना पत्र की ठीक तरह से व्याख्या नहीं की। ऐसे में उनके खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने की अनुमति दी जाए।
हाई कोर्ट ने किरोड़ीलाल मीणा को अंतरिम राहत देते हुए आगामी तारीख तक रेलवे कोर्ट की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी हैं। मामले में आगामी सुनवाई 4 जुलाई को होगी।