राजस्थान के सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने आरोपियों की उस याचिका को सुनने से मना कर दिया है, जिसमें गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है।
राजस्थान के सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने आरोपियों की उस याचिका को सुनने से मना कर दिया है, जिसमें गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख पेपर लीक मामले के आरोपियों के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक प्रकरण वर्ष 2021 में हुई परीक्षा से जुड़ा हुआ है। मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल समेत कुल 12 आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पर उन्हें यहां से भी राहत नहीं मिल पाई है।
इन आरोपियों को निचली अदालत से जमानत के आदेश के साथ राहत मिली थी। मगर राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी–एसओजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने ज़मानत के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर गिरफ्तारी को अवैध बताकर ज़मानत दिए जाने की गुहार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले याचिकाकर्ताओं में सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, राजेश्वरी समेत 12 आरोपी शामिल हैं। इन सभी ने अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।