अब तक 18 मीटर ऊंची इमारतें ही मल्टी स्टोरी इमारतों की श्रेणी में आती है। इतनी ऊंची इमारतों का निर्माण 60 फीट या इससे चौड़ी रोड़ पर ही किया जा सकता है। वहीं अब नए नियमों में सरकार इस कैटेगरी को बदलने जा रही है। अब 15 मीटर ऊंची इमारतों को ही मल्टी स्टोरी इमारत की श्रेणी में माना जाएगा। जैसे ही इस नए प्रस्ताव पर सरकार को मुहर लग जाएगी तो 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर 15 मीटर ऊंची इमारतों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
सोलर पैनल और फायर फाइटिंग सिस्टम अनिवार्य
आपकों बता दें कि नए नियमों के तहत बड़ी इमारतों में फायर फायटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा।इसके साथ ही आपातकाल के दौरान दमकलों का मूवमेंट इमारत के चारों तरफ हो सके। इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में 3.6 मीटर चौड़े ड्राइव वे के बजाय 4.5 मीटर का ड्राइव वे करने प्रावधान किया जा रहा है।वहीं नए नियमों में बड़ी इमारतों के छत पर सोलर पैनल लगाना अनिर्वाय भी किया जा रहा है। यानी कि छत के 25 फीसदी हिस्से पर सोलर पैनल लगाना ही होगा। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के प्रावधान में संशोधन की तैयारी की जा रही है। जिससे कम गहराई में चट्टान वाले इलाकों में भी बारिश के पानी को संचय कर रीसायकल किया जा सके।